सजा के विंदु पर सुनवाई आज
संतोष यादव
सुल्तानपुर। खेल के विवाद को लेकर गोली मारकर हुई युवक की हत्या के मामले में एडीजे प्रथम की अदालत ने नौ आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा के विंदु पर सुनवाई के लिए सत्र न्यायाधीश रामपाल सिंह ने शुक्रवार का दिन तय किया है।
मामला लंभुआ थाना क्षेत्र के तेरयें गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले अमर बहादुर सिंह ने तीन फरवरी 2010 को हुई घटना का जिक्र करते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक उसका बेटा धीरेंद्र विक्रम सिंह घटना के दिन चौकिया स्थित खेल के मैदान में वालीबाल प्रतियोगिता देखने गया था। इस दौरान पंकज सिंह से उसकी कुछ कहासुनी हो गयी। जिसको लेकर पंकज ने धीरेंद्र का चश्मा उतार लिया। जिसके चलते दोनों में विवाद आैर बढ़ गया। इस दौरान पंकज ने धीरेंद्र को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोप के मुताबिक घर जाते समय धीरेंद्र को रास्ते में रोककर पंकज सिंह निवासी नौगिरवा थाना धम्मौर ने गोली मार दी। जिसके चलते उसकी मौत हो गयी। इस वारदात में आरोपी कमलजीत यादव,दीपक सिंह,कल्लू सिंह,विनोद सिंह निवासीगण सैतापुर सराय,रानू सिंह,मोनू सिंह घाटमपुर,प्रतीक शर्मा,मिश्रौली,विजय जायसवाल जगन्नाथपुर की भी संलिप्तता बतायी गयी। इस मामले का विचारण एडीजे प्रथम की अदालत में चला। जिसके दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने साक्ष्यों एवं गवाहों को पेश किया।वहीं अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता गोरखनाथ शुक्ल एवं निजी अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने दस गवाहों को परीक्षित कराया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात सत्र न्यायाधीश रामपाल सिंह ने सभी आरोपियों को दोषसिद्ध ठहराया है। जिनकी सजा की विंदुु पर सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि तय की गयी है।