नई दिल्ली : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जेल में बंद कैदियों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते जेल में बंद कैदियों को शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति प्रदान कर दी है। हाईकोर्ट ने इस फैसले के मद्देनज़र कहा है कि किसी भी कैदी का प्रजनन करने का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आता है।
कैद में रहते हुए बच्चे पैदा करने के अधिकार का नियम राज्य की तय नीति से होगा। ऎसे में हो सकता है कि किसी कैटेगरी के कैदियों को ऎसे अधिकार नहीं दिए जा सकें। इसमें एक समाज विज्ञानी, जेल सुधार और जेल प्रबंधन पर एक विशेषज्ञ सहित दूसरे लोगों को मेंबर बनाने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि कई देशों में कैदियों को प्रजनन के लिए जेल से बाहर जाने या कृत्रिम गर्भाधान का अधिकार मिला हुआ है। भारत में इसकी इजाजत नहीं है।