नई दिल्ली : अगर आप कहीं सफर पर निकलते हैं, तो पहले DL-RC संभाल कर रख लेते हैं, जिससे ट्रैफिक चैकिंग के दौरान आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। लेकिन अब आपको DL-RC साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, अब आपका सारा काम मोबाइल से हीं हो जायेगा। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ट्रैफिक पुलिस और राज्य के परिवहन विभाग को इसके लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के निर्देशों के मुताबिक कोई चालक डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप के जरिए आपको डीएल, आरसी या बीमा दिखाता है तो उसे वैध दस्तावेज माना जायेगा। यानि अब इन दस्तावेजों को साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं रही।
इस तरह करें उपयोग :
सबसे पहले डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप को अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर लें। फिर डीएल या रजिस्ट्रेशन नंबर उस दस्तावेज को ऐप पर डाउनलोड कर लें। जांचकर्ता आपके मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर लेगा और उसे इसका ब्योरा उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद वे सेंट्रल डाटाबेस में अगर कोई उल्लंघन होता है तो उसे दर्ज कर पाएंगे।
दरअसल ओवर स्पीडिंग, ट्रैफिक सिग्नल लांघने या ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बात करते पकड़े जाने पर पुलिस वाले डीएल जब्त कर लेते हैं। ऐसे में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें ओरिजिनल डीएल खो गया। इससे डीएल धारक को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्हें रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ती है। इसके बाद कहीं जाकर आरटीओ से डुप्लीकेट डीएल जारी होता है। इसीसे से बचने के लिए सरकार ने नए नियम लागू किये हैं।