रांची: चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अब झारखंड हाई कोर्ट में 11 सितम्बर को सुनवाई होगी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। बताया गया कि CBI के अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए वे अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। इसलिए CBI की तरफ से अदालत से समय मांगा गया। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब लालू यादव की जमानत पर सुनवाई 11 सितंबर को होगी। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। बिहार के पूर्व CM लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि यह मामला चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है।
इस मामले में CBI की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को 5 वर्ष की सजा सुनाई है। याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद ने सजा की आधी अवधि जेल में काट ली है, ऐसे में उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए। आगाह कर दें कि लालू प्रसाद को इससे पहले देवघर कोषागार मामले में जमानत प्रदान की गई है।
संपादक – सतीश भारतीय