नई दिल्ली : नोटबंदी के बाद लोगों को अपने पुराने नोट बदलवाने और जमा करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद पुराने नोट जमा करवाने की अंतिम तारिख 30 दिसम्बर तय की गयी थी। इसके बाद आरबीआई ने बैंकों और पोस्ट ऑफिसों को पुराने नोट जमा करवाने को कहा था। वहीँ अब एक बार फिर बैंकों और पोस्ट ऑफिसों को 500 और 1000 हजार रुपये के नोट जमा करने की एक बार फिर से मोहलत दी गई है। जिसके अंतर्गत सभी बैंक और पोस्ट ऑफिस 20 जुलाई तक पुराने नोट RBI के पास जमा कर सकते हैं।
सरकार द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के आधार पर बैंक, डाकघर और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक रिजर्व बैंक के किसी कार्यालय में इस नियम के अधिसूचित होने के बाद 30 दिन की अवधि के भीतर जमा करा दें। जमा करने की सीमा 20 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें कि नवबंर 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगा दी थी।