यूपी : हाईकोर्ट का बड़ा फरमान, पूर्व सरकार के मंत्री द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन को मुक्त करने का आदेश

श्रीनिवास सिंह ‘मोनू’ की रिपोर्ट :

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में जहां इस समय योगी सरकार है, इस सरकार के सत्ता में आते ही सरकार के मुखिया द्वारा कई तरह की भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था इसके अलावा भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई सरकारी खाली पड़ी भूमि से कब्जा मुक्त कराने का संकल्प लिया गया था।



बताते चलें कि इसके पहले की सपा सरकार जो कि गुंडई और दबंग भूमाफियाओं के प्रभाव के कारण बदनाम भी रही है। यह कहीं तक गलत भी नहीं साबित हुआ। इस सरकार में खुद सरकार के विधायक और मंत्री ही दबंगई पर उतारू रहते थे। इसी के परिणाम स्वरुप सरकार में मंत्री बनते ही सरकार के चहेते शारदा प्रताप शुक्ला ने राजधानी के किला मोहम्मदी नगर इलाके में लगभग एक बीघा की बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमा लिया था, जिस पर उन्होंने आवास, दुकाने बनाने के अलावा एक मंदिर भी बनवा दिया था।



किंतु जब शासन और प्रशासन की नजर उस पर पड़ी तो माननीय न्यायालय के द्वारा इस जमीन को मुक्त कराने के समय समय पर फरमान जारी होते रहे। पिछले वर्ष दिसंबर माह में एलडीए के द्वारा इस भूमि पर बनाए गए कुछ निर्माण को ढहाया भी गया था। किंतु रसूख के चलते न्यायालयों के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए ज्यादातर जमीन पर कब्जा बनाए रखा , जिसके परिणाम स्वरुप आज माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए जल्द से जल्द उस संपूर्ण जमीन को कब्जा मुक्त करने का फरमान सुना दिया।


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