सतेन्द्र पाठक के रिपोर्ट :
बेतिया : प0 चंपारण जिला में वाणिज्य कर विभाग द्वारा 13 जून 2017 को बेतिया सुप्रिया रोड स्थानीय होटल ऋद्धि-सिद्धि के सभागार में व्यवसाई विनिर्माता, अधिवक्ता, लेखापाल, चार्टड एकाउन्टेन्ट, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को जीएसटी का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का उद्घाटन वाणिज्य कर पदाधिकारी दुर्गा प्रसाद मण्डल , ठाकुर जी व आदि गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
वाणिज्य कर पदाधिकारी ने जीएसटी बील को लेकर कई बातो पर प्रकाश डालते हुए कहा कि, यहाँ उपस्थित प्रशिक्षणकर्ता को जिस संबंध में कोई समस्या हो, वह उस समस्या को पूछ सकते है. यहाँ उपस्थित पदाधिकारी आपको पूर्ण जानकारी देंगे। ज्ञात हो कि 1 जुलाई से देश में जीएसटी यानी माल एवं सेवा कर पूरे देश में लागू होने जा रहा है।
श्रीनगर में दो दिन तक चली जीएसटी काउंसिल की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी की दर तय की गई थी। जानें किन चीजों के दाम में आएगी कमी और कौन सी चीजें और कौन सी सेवाएं पड़ेंगी महगीं।
सोना पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। जीएसटी बिल से किसी तरह का मुद्रास्फीतिक असर नहीं होगा। इसके अलावा सिगरेट, बीड़ी, टेक्सटाइल, फुटवियर और बायो डीजल जैसे 6 गुड्स एंड सर्विसेस के टैक्स रेट भी तय होंगे।
जीएसटी बील आने के बाद ये होंगे टैक्स रेट-
दूरसंचार, बीमा, होटल व रेस्टोरेंट सहित विभिन्न सेवाओं के लिए चार दर स्लैब 5, 12, 18 व 28 प्रतिशत तय करने का फैसला किया गया है। सिनेमा सेवाओं, घुड़दौड़ में बाजी लगाने या गेंबलिंग पर 28 प्रतिशत कर लगेगा। कुछ पर उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाला है। हेल्थकेयर व शिक्षा सेवाओं को जीएसटी से छूट रहेगी। हवाई यात्रा, रेल यात्रा बिना ऐसी वाला एवं समान्य श्रेणी आदि में इकोनॉमी श्रेणी पर 5 प्रतिशत कर लगेगा जिससे ये सस्ता होगा. अभी इकोनॉमी क्लास के टिकट पर 6% टैक्स लगता है। रेल यात्रा में सामान्य श्रेणी और बिना एसी वाली रेल यात्रा को जीएसटी से छूट दी गई है। जबकि एसी टिकटों पर 5 प्रतिशत शुल्क लगेगा। फ्लिपकार्ट व स्नैपडील जैसी इकामर्स कंपनियों को आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय एक प्रतिशत टीसीएस कटौती करनी होगी। मौके पर वाणिज्य कर के कर्मचारी सहित कई प्रशिक्षणकर्ता उपस्थित रहे।