प्रवीण मिश्रा की रिपोर्ट :
श्रावस्ती : जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने राजनीतिक दलों, घोषित उम्मीदवारों व उनके समर्थकों से अपील किया है कि मीडिया प्रमाणन एंव अनुवीक्षण समिति(एम0सी0एम0सी0) से अनुमति बिना सोशल मीडिया पर कोई भी प्रचार ने करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किये जाने वाले राजनीतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के दायरे में रखा गया है। मीडिया प्रमाणन एंव अनुवीक्षण समिति से अनुमति लिए बिना राजनीतिक दलों, घोषित प्रत्याशियों अथवा उनके समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया (विकीपीडिया, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप्स, ब्लैक मेसेज, वाइस मेसेज और इलेक्ट्रानिक मीडिया पर किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन का प्रचार नही किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि शोसल मीडिया के माध्यम से किये जाने वाला प्रचार व्यय, शोसल मीडिया एकाउण्टंस को सक्रिय रखने के लिए नियोजित कामदारों की टीम को दिये जाने वाला वेतन और मजदूरियों पर प्रचलनात्कम व्यय आदि को न केवल प्रत्याशी के खर्च में शामिल किया जाएगा बल्कि प्रसारण से पूर्व अनुमति न लेने के जुर्म में सम्बन्धित के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जाएगा। उन्होने कहा कि यदि कोई एस0एम0एस0 आदर्श आचार संहिता का उलघ्ंघन करता हुआ प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने घोषित प्रत्यासियों के समर्थकों से अपील किया है कि वे आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करें।