हरिबंश चतुर्वेदी की रिपोर्ट :
आज़मगढ़ : आजमगढ़ जिला अंतर्गत रौनापार थाने के देवारा खास गांव में 2010 में हुई हत्या के आरोपीओ को आज सोमवार को आजीवन कारावास और दोनों आरोपी से दस दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के देवारा खास निवासी राममिलन पुत्र छोटई की गांव के ही रामकेश पुत्र रामनयन से रास्ते का विवाद चल रहा था।
इसी विवाद को लेकर 14 सितम्बर 2010 की सुबह राममिलन अपने भाई रामबृक्ष के साथ घास काटकर घर आ रहा था। तभी सरपत की आड़ में छुपे आरोपी रामकेश पुत्र रामनयन, स्वामीनाथ पुत्र सुमेर, रामरतन पुत्र कंता, रामअवध पुत्र विंध्याचल लोंगो ने दोनों भाइयों को घेर लिया। उसी दौरान रामकेश और रामरतन ने कट्टे से रामबृक्ष के ऊपर फायर कर दिया, जिससे रामबृक्ष की मौत हो गयी। अदालत ने दोनों पक्षों के दलीले सुनने के बाद आज रामकेश और रामरतन को आजीवन कारावास और दस-दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई। यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन संतोष तिवारी ने सजा सुनाया।