रामकृष्ण पाण्डेय की रिपोर्ट
भदोही, 05 अगस्त। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के औराई में तालाब की जमीन पर बने तकरीबन 30 मकानों को रविवार को इलाहबाद उच्च न्यायालय के बाद बुलडोजर लगाकर जमींदोज कर दिया गया। राजस्व विभाग की इस कार्रवाई के बाद दर्जनों परिवार पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। सवाल उठता है कि इस बरसात के मौसम में पीड़ित परिवार मासूम, बच्चे, बुजुर्गों और मवेशियों को लेकर कहां जाएंगे। इस दौरान उपजिलाधिकारी अभय कुमार पांडेय, तहसीलदार गजानन दूबे के आलवा काफी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के जवान मौजूद रहे।
जिले औराई थाने के वीसापुर गांव में तालाब पर अतिक्रमण हटाने को लेकर तत्कालीन उपजिलाधिकारी केशवनाथ गुप्ता ने आदेश दिया था। जिस आदेश को चुनौती देते हुए श्यामकुमार व अन्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका संख्या-2549 2018 श्यामकुमार बनाम केशनवनाथ गुप्ता दाखिल की गयी थी। लेकिन अदालत से भी उन्हें राहत नहीं मिली। पूर्व उपजिलाधिकारी के आदेश को बहाल करते हुए उच्च न्यायालय ने तालाब पर बने मकानों को गिराने के आदेश दिया था। जिसके अनुपाल ने उपजिलाधिकारी औराई और राजस्व विभाग के साथ भारी संख्या में पुलिस के लोग वीसापुर गांव पहुंच तालाब से अतिक्रमण को जेसीबी लगा गिरा दिया। यह अतिक्रमण आराजी संख्या 190, 193, 233 और 234 पर था। जिन लोगों के घर गिराए गए हैं उन पीड़ित परिवारों में राजेंद्र, मंहगी, वियत, सोहन, रामनाथ, अछैवर, हौसिला, भोनू, सुरेश, प्रेमचंद्र और देवी प्रसाद के साथ दूसरे लोग शामिल हैं। इस दौरान किसी भी अनहोनी की आशंका से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में फोर्स तैनात की गयी थी। पीड़ित परिवार बरसात के मौसम में खुले आसामन तले आ गए हैं। इस दौरान राजस्व विभाग की इस कार्रवाई के बाद अफरा-तफरी मची रही।