नई दिल्ली : कई सालों से आप अपनी जिंदगी अपनी मर्ज़ी से जीते आये हैं। निज़ी जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन में आप कैसे पेश आते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आगे भी आप पर ही निर्भर करेगा लेकिन कुछ बदलाव के साथ। मतलब 1 जुलाई से आपके जिंदगी में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए इनके बारे में जानना जरुरी है।
दरअसल 1 जुलाई से देशभर में GST लागू होने जा रहा है। GST लागू होने से हमारे रोज़मर्रा की जिंदगी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई बदलाव आएंगे। यहां पर आपको हम 1 जुलाई से होने वाले बदलाव के बारे में बताने जा रहे हैं:
राजधानी और शताब्दी ट्रेन के टिकट 1 जुलाई से पेपरलेस हो जाएंगे। आईआरसीटीसी के द्वारा यह कदम उठाया गया है ताकि कैशलेस और पेपरलेस टिकट को बढ़ावा मिल सके। अब राजधानी और शताब्दी के पैसेंजर मोबाइल टिकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे ने रियायती ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। यदि आपको ट्रेन टिकट पर छूट चाहिए तो आधार नंबर देना होगा।
1 जुलाई से इनकम टैक्स फाइल करने के लिए सरकार ने आधार को जरुरी कर दिया है। अब अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपको इनकम टैक्स के फॉर्म में आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। तो वहीं जिनके पास पहले से आधार और पैन है उन्हे 1 जुलाई से पहले इन्हे आपस में लिंक करना होगा।
1 जुलाई से पहले सबका आधार और पैन आपस में लिंक होना चाहिए। भारत सरकार ने सभी भारतीयों को उनके आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इससे टैक्स चोरी में भी रोक लगेगी। अगर पैन और आधार आपस में लिंक नहीं हैं तो आप टैक्स नहीं भर सकते हैं।
जो लोग 1 जुलाई के बाद विदेश जाने वाले हैं उन्हें किसी प्रकार के प्रस्थान कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। इससे विदेशों में जाने वाले भारतीयों को परेशानी से मुक्त किया जा सकता है। जो लोग रेलवे और समुद्री रास्तों से देश से बाहर जाएंगे उन्हें इम्बारकेशन कार्ड (नौकरी कार्ड) भरना होगा। यह नया नियम बांकी औपचारिकताओं को पूरा करने में आपके समय को बचा सकता है।
सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के लिए भी आधार नंबर को अन्य जरुरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर पासपोर्ट बनवाने के लिए आपने 12 डिजिट वाला आधार नंबर जरुरी डॉक्यूमेंट के तौर पर आवेदन करते समय शामिल नहीं किया है तो आपका पासपोर्ट नहीं बन पाएगा। यदि 1 जुलाई के बाद आपको पासपोर्ट बनवाना है तो पहले अपना आधार जरुर बनवा लें।
अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप 1 जुलाई से पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो पहले उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड बनवाना होगा।
अब पीएफ अकाउंट को भी आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 4 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए आधार कार्ड जमा कराने की अंतिम तिथि को 30 जुन तक और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2017 तय किया है।
अगर आप कॉलेज या स्कूल के छात्र-छात्रा हैं और आपको स्कूल या कॉलेज के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है तो 1 जुलाई के बाद नहीं मिलेगी अगर आपके पास आधार नहीं है तो। एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा सभी स्कूलों और कॉलेजों को यह निर्देश दिया गया है कि वह सारा काम 1 जुलाई से पहले पूरा कर लें।
सरकारी दुकानों में राशन कार्ड के जरिए मिलने वाली चीजों के लिए भी आधार को सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो 1 जुलाई से पहले यह काम भी कर लीजिए क्योंकि 1 जुलाई के बाद से आपको सरकारी दुकान से राशन नहीं मिलेगा।
एलपीजी कनेक्शन से संबंधित सब्सिडी और पीडीएस लाभ तभी मिल सकेगा जब आपका आधार लिंक होगा। सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को उज्जवला स्कीम के तहत जो फ्री में गैस कनेक्शन प्रदान करती है वो सब भी आधार न होने पर नहीं मिलेगा।