प्रवीण मिश्रा की रिपोर्ट :
श्रावस्ती : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से 10 मार्च, 2019 को सायंकाल से लागू की गयी है जिसका जिले में अक्षरशः पालन कराये जाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने जिले के उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेटों, पुलिस क्षेत्राधिकारियों, तहसीलदारों एंव थानाध्यक्षों को आयोग के मंशानुरूप जिले में स्थापित चुनाव सम्बन्धी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग एंव चुनावी स्लोगन को तत्काल प्रभाव से हटवाने का निर्देश दिया है इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने जनपद का भ्रमण कर हटाये जा रहे प्रचार सामग्रियों का जायजा लिया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि जिले में आदर्श आचार संहिता के तत्काल प्रभाव लागू हो जाने से सरकार की प्रचार प्रसार से सम्बन्धित जो भी विज्ञापन, इलेक्ट्रानिक मीडिया/प्रिन्ट मीडिया, एल0ई0डी0, होर्डिग, विभागीय वेब साइट, फिल्म बन्धु वेब साइट, वेब न्यूज पोर्टल, कालर ट्यून एंव अन्य प्रचार माध्यमों से चलाये जा रहे हों उन्हे चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक तत्काल प्रभाव से बन्द कराकर आचार संहिता का पालन कराया जाए। आदर्श आचार संहिता के लागू हो जाने से अब बिना अनुमति के कोई भी प्रचार प्रसार नही किया जा सकता है और नही बिना अनुमति के प्रचार सामग्री/विज्ञापन न तो दिखाया जाएगा और न ही प्रकाशित किया जाएगा।