नई दिल्ली : INX Media and Aircel Maxis case में मुश्किलों में घिरे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिंदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए शर्तों के साथ विदेश जाने के इज़ाज़त प्रदान कर दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिंदम्बरम को 10 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में सिक्योरिटी जमा कराने की शर्त पर विदेश जाने की इजाजत दी है। साथ ही कोर्ट ने कार्ति को चेतावनी दी है कि वह जांच में भी सहयोग करें।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कार्ती से कहा कि आप जहां जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, जो करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पूछा था कि वह आइएनएस मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामलों में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति से कब पूछताछ करना चाहता है। शीर्ष अदालत ने ईडी को जवाब देने के लिए 30 जनवरी तक का समय दिया है।
प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह निर्देश हासिल करें और बताएं कि जांच एजेंसी कार्ति से कब पूछताछ करना चाहती है। पीठ कार्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें उन्होंने इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट्स के लिए कुछ महीनों के लिए फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन जाने की अनुमति मांगी थी।