प्रवीण मिश्रा की रिपोर्ट :
श्रावस्ती : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेश के अनुपालन मे दिनांक 27.02.2019 को विधिक साक्षरता शिविर अपराह्न समय 12..00 बजे से स्थान – पंचायत भवन ग्राम सभा – सेमरी चकपिहानी विकास खण्ड -हरिहरपुर रानी,तहसील भिनगा, जनपद श्रावस्ती, विषय- “किशोर और अपराध ,घरेलू हिंसा और महिला संवेदन शीलता व आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 09.03.2019 की भव्य सफलता हेतु” जनपद श्रावस्ती में आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का शुभारम्भ श्री शैलेश पाण्डेय , सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रावस्ती के द्वारा किया गया।उक्त कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रावस्ती श्री शैलेश पाण्डेय ने महिलाओ से सम्बन्धित विभिन्न कानूनो और लिंग संवेदनशीलता के तहत घरेलू हिंसा व बाल विवाह, आपराधिक संशोधन अधिनियम लिंग व जेन्डर मे अंतर आदि विषयो पर जानकारी दी।
शासन द्वारा महिलाओ के कल्याण कार्यक्रमो, योजना प्रचार -प्रसार करवाने हेतु इस हेतु संगोष्ठीयां व प्रकाशन का उपयोग कराना। कोर गु्रप की स्थापना करना जिससे जनप्रतिनिधियो की भागीदारी सुनिश्चित हो। किशोरवय बालिकाओ को पारिवारिक स्वास्थ्य विशयक जानकारी शासन स्तर से व्यापक दिशा- निर्देश को तैयाार करवाकर स्कूल-कालेजर एवं सामुदायिक केन्द्रो के माध्यम से आमजन को लाभ लेने के लिए संबोधित किया एवं न्यायालीय प्रक्रीया पर भरसो रखने को कहा। राष्ट्रीय लोेक अदालत मे विलम्ब से होने वाली कार्यवाही के त्वरित आपसी सुलह-समझौते द्वारा निस्तारण कराने के लिए संम्बोधित किया।
उक्त कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रावस्ती शैलेश पाण्डेय ने आमजन को संबोधित करते हुए बताया कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन 09.03.2019 को किया जायेगा। लोक अदालत मे लोगो को शीघ्र एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराने को एक सशक्त माध्यम एवं विवादो को आपसी समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है। उन्होने कहा कि न्यायालयो मे विचाराधीन प्रकरणो या मुकदमेंबाजी के पूर्व के विवाद का आपसी सूझ-बूझ के आधार पर निपटारा किये जाने के लिए प्रदेश मे लाके अदालतो का अयोजन किया जाता है।
उक्त कार्यक्रम में राज कुमार पाण्डेय तहसीलदार भिनगा. ने लैंगिक शोषण ,टोनही प्रताणना, नाबालिग अपराध पर जागरूक किया। महिला समूह को जाकर देते हुए बताया गया कि समूह का काम केवल मध्याह्न भोजन और रेडी टू इट तक नही महिलाओ को उनके अधिकार और हक दिलाना, शिकायतो के निस्तारण से सम्बन्धित व्याहारिक प्रक्रिया पर चर्चा किया।
उक्त कार्यक्रम में जे0बी0 यादव क्षेत्राधिकारी भिनगा ने लोक अदालत के लाभो के बारे मे बताया कि पक्षकारो के मध्य आपसी सद्भाव उत्पन्न होती है व शत्रुता समाप्त होती है, समय ,श्रम ,धन की बचत होती है,विभन्न न्यायालयो मे लम्बित वाद लोक अदालत मे एक स्ािन पर किये जा सकते है, लोक अदालतो के द्वारा पारित आदेश , अवार्ड की निःशुल्क सत्य प्रतिलिपि पक्षकारों को तुरन्त प्रदान की जाती हैं।
उक्त कार्यक्रम में राम चन्द्र वर्मा मीडियेटर अधिवक्ता ने कहा कि कानूनी साक्षरता का ज्ञान यदि हमे है तो जीवन सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होने आमजन का आवाह्न किया कि विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से अपने आप को सशक्त बनाकर समाज के उत्थान मे प्रमुख भूमिका निभा सकती है। उन्होने मानवाधिकार के बारे विस्तार से चर्चा की। उक्त कार्यक्रम में पवन कूमार कनौजिया सब इन्सपेक्टर भिनगा, श्रावस्ती, अनूप कुमार ,प्रमोद कुमार मिश्र लेखपाल, भिनगा,श्रावस्ती, शीतला प्रसाद , ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि सेमरी चक पिहानी, दया राम आदि उपस्थित रहे।