वागीश कुमार की रिपोर्ट :
सुल्तानपुर (लंभुआ) : करीब 7 माह पूर्व एक बुजुर्ग की हुयी गैरइरादतन हत्या के मामले की विसरा रिपोर्ट नष्ट होने एवम् न्याय न मिलने से पीड़ित ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहाँ पर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए मामले की विवेचना का आदेश एसपी को दिया है।
मामला चांदा थाना क्षेत्र के गोपीनाथपुर गाँव में हुयी गैरइरादतन हत्या का है जो 7 माह पूर्व बीती 29 मई 2018 शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच की है । उस समय थाने पर दी गयी सूचना के अनुसार प्रार्थी अभिषेक अग्रहरि पुत्र बसंत अग्रहरि से गाँव के केतन शर्मा सूत राजेश शर्मा से हुए विवाद का उलाहना देने गए प्रार्थी के बाबा अशर्फीलाल(मृतक) उलाहना देने गए जहाँ पर केतन शर्मा सूत राजेश शर्मा व राजेश शर्मा एवम् उनके घर वाले उनके साथ गाली गलौज की और मारे पीटे और धक्का दे दिए जिससे गिरने के बाद अशर्फीलाल की मौके पर की मृत्यु हो गयी।
जिसकी जाँच व विवेचना के बाद विवेचक की लापरवाही से विसरा रिपोर्ट नष्ट होने से पीड़ित को न्याय नही मिल सका। स्थानीय कोतवाली से असंतुष्ट पीड़ित ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहाँ पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए मामले की जाँच जिले की आलाकमान एसपी को सौंपी है। अब देखने की बात है कि एसपी की विवेचना का परिणाम क्या आता है।