सुल्तानपुर : हत्यारोपियों व अवैध शराब कारोबारी की जमानत खारिज, हर्ष फायरिंग में गैर इरादतन हत्यारोपी फौजी को राहत

संतोष यादव की रिपोर्ट :

सुलतानपुर : हत्या व लाखों की अवैध शराब बरामदगी समेत पांच गम्भीर मामलों में आरोपियों की तरफ से सम्बंधित अदालतों में जमानत अर्जिया प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात जिला जज की अदालत से गैर इरादतन हत्यारोपी को राहत मिली है। शेष आरोपियों की जमानत अर्जी अदालतों ने खारिज कर दी है।



पहला मामला बल्दीराय थाना क्षेत्र के वल्लीपुर का है, जहां के रहने वाले फहीम के खिलाफ 27 अक्टूबर 2014 को हुई संतराम की हत्या का आरोप है। जिसमें फहीम की जमानत अर्जी को एडीजे षष्ठम उत्कर्ष चतुर्वेदी ने खारिज कर दिया है।



दूसरा मामला करौंदीकला थाना क्षेत्र के रवनिया से जुड़ा है। जहां के रहने वाले रणधीर सिंह उर्फ पिंटू समेत अन्य के खिलाफ तत्कालीन थानाध्यक्ष ने बीते 03 सितम्बर को ट्रक पर लदी लाखों की अवैध शराब बरामदगी का मुकदमा दर्ज कराया। इसी मामले में रणधीर सिंह की जमानत अर्जी को एडीजे षष्ठम ने खारिज कर दिया।



तीसरा मामला जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के चोरमा गांव से जुड़ा है, जहां के रहने वाले राजेन्द्र सिंह ने 11 फरवरी 2017 की घटना बताते हुए अपनी बेटी की हत्या के आरोप में पूर्व सपा विधायक अरूण वर्मा समेत अन्य को आरोपी बनाया। फिलहाल तफ्तीश के दौरान पूर्व विधायक समेत अन्य की नामजदगी गलत पायी गयी, बल्कि मृतका के पिता राजेन्द्र सिंह, माॅ बेबी सिंह, भाई व सहआरोपी बृज किशोर शर्मा उर्फ सरजू का नाम प्रकाश में आया। इसी मामले में बृज किशोर शर्मा निवासी सवई की जमानत अर्जी को एडीजे षष्ठम की ही अदालत ने खारिज कर दिया है।



चौथा मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के भटपुुरवा से जुड़ा है। जहां के रहने वाले काली प्रसाद शर्मा के खिलाफ एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग का आरोप है। जिसमें गोली लगने की वजह से रामअचल वर्मा की मौत हो गयी थी। इसी मामले में रिटायर्ड फौजी काली प्रसाद पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुरेन्द्र उपाध्याय ने जमानत स्वीकार करने की मांग की। वहीं अभियोजन पक्ष ने विरोध जताया। तत्पश्चात जिला जज प्रमोद कुमार ने आरोपी की जमानत के लिए पर्याप्त आधार पाते हुए उसे राहत दी है।



पांचवा मामला जामो थाना क्षेत्र के रामगढिया-परशुरामपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले अजीजुद्दीन के खिलाफ महिला से दुष्कर्म का आरोप है। इस मामले में जिला जज ने अजीजुद्दीन की जमानत अर्जी खारिज कर दी।


About Kanhaiya Krishna

Check Also

लखीमपुर हिंसा केस का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने पेश

लखीमपुर हिंसा केस का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने पेश

रिपोर्ट : सलिल यादव लखीमपुर हिंसा केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जांच एजेंसी के …

कानपुर : बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी देंगे टिकट कानपुर से लड़ेंगी चुनाव

कानपुर : बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी देंगे टिकट कानपुर से लड़ेंगी चुनाव

रिपोर्ट : सलिल यादव   पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन कानपुर से …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *