नुरुल होदा की रिपोर्ट :
मऊ : जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने हत्या के प्रयास व गैर इरादतन हत्या के प्रयास के दो भिन्न थाना क्षेत्र के मामलों में आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के उपरांत खारिज कर दी। पहला हत्या के प्रयास का मामला हलधर पुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार इंद्रजीत यादव, सत्येंद्र यादव व आरोपी उमेश यादव निवासी हरपुर थाना सरायलखंसी अपने दोस्त की शादी में गए थे। गत 29 अप्रैल 2018 को करीब 3.30 बजे उक्त तीनो दोस्त एक बाइक से मेऊदी चट्टी पर चाय पीने आए और मुहवा मोड़ पर आरोपी सतेंद्र व उमेश लघु शंका करने लगे। इसी दौरान एक स्कार्पियो से आए बदमाशों ने इंद्रजीत को गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। घटना की विवेचना के दौरान उक्त घटना में इन्ही दोस्तों का हाथ पाया गया। न्यायाधीश ने मामले की तथ्य एव परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी हर पुर निवासी उमेश यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
वही दूसरा मामला गैर इरादतन हत्या के प्रयास का सरायलखंसी थाने का है। वादी कांता राम दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के भदेसरा का निवासी है। उसके लड़के राम दुलारे की शादी सरायलखंसी के अच्छार निवासी रामनाथ की लड़की दुर्गा से हुई थी। गत 3 जून 2017 को राम दुलारे को उसके ससुराल वालों ने फोन कर बुलाया, जिसके बाद वही अच्छार गाँव के पास रेलवे पटरी पर वह घायल अवस्था में मिला, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। हत्या के मामले में आरोपी अछार निवासी मुनिराज की पहले ही जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उक्त मामले में गैरइरादतन हत्या के प्रयास मे मामला पंजीकृत था। इस अपराध में भी न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।