राकेश द्विवेदी की रिपोर्ट
संतकबीरनगर बिजली चोरी पकड़ने गयी टीम में शामिल इंजीनियरों और कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वालों को जेल कि हवा खिलाने के लिये पावर कारपोरेशन अब नया कानून बनाने की कवायद में जुट गया है । इस कानून के तहत टीम पर हमला करने वालों को तीन साल की जेल या एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों दंड भुगतने पड़ सकते हैं । इतना ही नही हंगामे के दौरान यदि कोई नुकसान हुआ तो कारपोरेशन इसके जिम्मेदारों से दोगुना कीमत वसूलेगा । पावर कारपोरेशन ने प्रदेश में इंजीनियर्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की तैयारी तेज कर दी है ।