सभी राजनीतिक दल व अभ्यर्थी आदर्श आचार संहिता का पालन करें : जिला निर्वाचन अधिकारी

वागीश कुमार की रिपोर्ट :

सुल्तानपुर : भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी दिव्य प्रकाश गिरि की अध्यक्षता में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गयी, जिसमें किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ायें या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा हो। आदर्श आचार संहिता का सभी दल अक्षरशः पालन कर लोक सभा चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से कराने में सहयोग प्रदान करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को आदर्श आचार संहिता, प्रचार प्रसार, जुलूस व सभा सहित विभिन्न बिन्दुओं पर आयोग द्वारा प्राप्त निर्देशों को बताया गया। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा लाउडस्पीकर, वाहन तथा प्रचार-प्रसार के लिये अनुमति अभ्यर्थियों/प्रत्याशियों को लेनी होगी। इस बार आयोग द्वारा मोटर साईकिल, रिक्शा वाहन की श्रेणी में माना जायेगा। एक बार में दस वाहन ही चल सकेेंगे। उन्होंने बताया कि वाहन में एक ही झण्डा होगा। उन्होंने बताया कि पार्टी की सभा होगी, तो पार्टी के खर्चे में जोड़ा जायेगा तथा नामांकन से प्रत्याशी के खर्चे में सभी व्यय जोड़े जायेंगे। प्रत्याशी या उनके एजेण्ट, कार्यकर्ता द्वारा 10 हजार रू0 तक का सामान अनुमति लेकर ले जा सकेगा तथा 50 हजार रू0 नकद धनराशि अनुमति पर प्रत्याशी या उसका एजेण्ट कार्यकर्ता ले जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि प्रचार में यदि वीडियो वैन चलायी जाती है, तो उसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 से अनुमति लेनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि इस बार आयोग ने निर्देश जारी किया है कि अभ्यर्थी को नामांकन के समय एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें यदि उनका अपराधिक इतिहास अिद है तो उसे अपने पार्टी को अवगत कराते हुए अनुमति लेनी पड़ेगी तथा नामांकन के बाद तीन बार प्रिन्ट मीडिया इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रचार-प्रसार कराना अवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिये तथा मस्जिदों, गिरजाघरों, मन्दिरों या पूजा के अन्य स्थानों पर निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।

उन्होंने सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यो से ईमानदारी के साथ बचना चाहिये। उप जिला निवार्चन अधिकारी हर्ष देव पाण्डेय ने भारत निर्वाचन से प्राप्त आदर्श आचार संहिता से सम्बन्धित पत्र तथा चुनाव हेतु विभिन्न सामानों की दरों को उपलब्ध कराते हुए विस्तृत रूप से बिन्दुवार जानकारी दी। उन्होंने राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों व उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं-जुलूसों आदि बधायें उत्पन्न न करें या उन्हें भंग न करें, उन्होंने सभायें, जुलूस मतदान दिवस सहित विभिन्न जानकारियां दी। बैठक में वरिष्ठ कोषाधिकारी वरूण खरे ने अभ्यर्थियों/प्रत्याशियों के चुनाव व्यय सहित विभिन्न बिन्दुओं पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रचार के दौरान कोई भी प्रत्याशी आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायें तथा बिना अनुमति के कोई भी कार्य ऐसा न करें, जिससे उनको निर्वाचन के दौरान कठिनाई का सामना न करना पड़े।

उन्होंने आयोग से प्राप्त दिशा निर्देश की बुकलेट उपस्थित विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए अपेक्षा की कि सभी इसे पढ़ लें और इसी के अनुरूप कार्य करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) उमाकान्त त्रिपाठी, एसपी सिटी डॉ0 मीनाक्षी कात्यायन, एसडीएम सदर रामजी लाल, एसडीएम बल्दीराय प्रिया सिंह, एसडीएम जयसिंहपुर राम औतार, एसडीएम कादीपुर जयकरन, अपर उप जिलाधिकारी सदर, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार, विधान सभा अध्यक्ष बसपा दर्शन अम्बेडकर, जिला महा सचिव सपा मो0 अहमद खां ऐडवोकेट, जिला महा सचिव भारतीय कांग्रेस पार्टी रविन्द्र कुमार, जिला संयोजक भाजपा अरविन्द्र श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष बसपा सुरेश कुमार गौतम, सदस्य जिला सचिव भाकपा (मार्क्सवादी) बाबू राम यादव, (मार्क्सवादी) कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव नरोत्तम शुक्ला, भाकपा कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई जिला मंत्री शारदा प्रसाद पाण्डेय आदि उपस्थित रहे।

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