घनश्याम मौर्य की हत्या सहित पांच गंभीर मामलो में आरोपियों की जमानत खारिज

संतोष यादव की रिपोर्ट

सुलतानपुर। बहुचर्चित कुंदाभैरोपुर हत्याकांड समेत अन्य गंभीर मामलो में आरोपियों की तरफ से संबंधित अदालतो में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात अदालतों ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

पहला मामला अखंडनगर थाना क्षेत्र के कुंदाभैरोपुर-बक्सरा से जुड़ा है। जहां पर बीते 11 अक्टूबर को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने हो गये। इस दौरान हुई गोलीबारी में एक पक्ष के शिवशंकर मिश्रा समेत अन्य को गंभीर चोटें आयी,जबकि दूसरे पक्ष के मीना समेत अन्य को भी गंभीर चोटें आयी। विवाद में आयी चोटों के चलते दोनों पक्ष से एक-एक लोगों की मौत भी हो गयी। घटना के संबंध में पूनम पत्नी अशोक उपाध्याय ने सूरज सिंह व राणा अजीत सिंह समेत दस नामजद एवं तीन-चार अज्ञात के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया।वहीं अगले पक्ष से सूरज सिंह ने अशोक उपाध्याय व राज बाबू उपाध्याय सहित अन्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। दोनों पक्षों से दर्ज कराये गये मुकदमों से जुड़े आरोपी संजय सिंह व अशोक उपाध्याय जिला कारागार में निरुद्ध हैं। जिनकी तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर शुक्रवार को एडीजे सप्तम की अदालत में सुनवाई चली। अशोक उपाध्याय की तरफ से प्रस्तुत जमानत पर सुनवाई के  दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया,वहीं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा व शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र सिंह ने जमानत पर विरोध जाहिर किया। तत्पश्चात सत्र न्यायाधीश अजय कुमार दीक्षित ने अशोक उपाध्याय की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वहीं इसी मामले से जुड़े दूसरे आरोपी संजय सिंह की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के पश्चात इसी अदालत ने अर्जी खारिज कर दी। 

       दूसरा मामला करौंदीकला थाना क्षेत्र के स्थानीय इलाके से जुड़ा है। जहां के रहने वाले ईश नरायण द्विवेदी ने आरोपी जितेंद्र कुमार निवासी जुमेदपुर अमरेमऊ के खिलाफ कूटरचना कर बैंक से लाखों का ऋण करा लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। मामले में एडीजे सप्तम की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

तीसरा मामला गौरीगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां की पुलिस ने गैंगस्टर आरोपी दिनेश कुमार यादव निवासी टेयरी भनियापुर समेत अन्य के खिलाफ अपराधिक गिरोह चलाने का मुकदमा दर्ज कराया। मामले में स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट विनय कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
चौथा मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गौहानी से जुड़ा है। जहां के रहने वाले आरोपी संजय गौतम के कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में नशीला पदार्थ व धारदार हथियार बरामद किया था। मामले में आरोपी संजय की जमानत अर्जी को एडीजे प्रथम श्यामजीत ने खारिज कर दिया है।
वहीं इसी अदालत ने कूरेभार थाना क्षेत्र के जज्जौर में हुई घनश्याम मौर्य हत्याकांड से जुड़े आरोपी वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ बब्लू निवासी जज्जौर व आशीष सिंह निवासी मझवारा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 

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