नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट द्वारा दीपावली पर पटाखे फोड़ने को लेकर जारी आदेश में बदलाव किया गया है। गौरतलब है कि कोर्ट ने रात आठ बजे से 10 बजे तक का समय पटाखे फोड़ने को लेकर तय किया है, जिसमें अब बदलाव किया गया है। अदालत ने कहा है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी जैसे स्थानों पर पटाखे फोड़ने के लिए समय में बदलाव होगा, लेकिन यह अवधि दिन में दो घंटे से अधिक नहीं होगी।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दीपावली पर ‘हरित पटाखों’ का उपयोग करने के बारे में दिया गया उसका आदेश दिल्ली-एनसीआर के लिए था, भारत के सभी राज्यों के लिए नहीं। हालांकि अदालत ने कहा कि सिर्फ तमिलनाडु में ही दिवाली के दिन सुबह में पटाखे छोड़े जा सकेंगे। साथ ही कोर्ट ने पटाखों का स्टॉक 2 हफ्ते में खत्म करने की समय सीमा बढ़ाने से भी इनकार कर दिया है।