भदोही : यूपी के जनपद भदोही में पुलिस कस्टडी में हुई ऑटो चालाक की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार किया, जिसके बाद कार्यवाही करते हुए गोपीगंज थाने के तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। आरोपी थानेदार सुनील वर्मा को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। पुलिस इनकी तलाश कर रही है।
बता दें कि गोपीगंज थानाक्षेत्र के फूलबाग निवासी ऑटो चालक रामजी मिश्रा की गत 29 जून को गोपीगंज थाने में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने हंगामा किया तो गोपीगंज के तत्कालीन प्रभारी कोतवाल सुनील वर्मा को लाइन हाजिर कर दिया गया। दबाव बढ़ने के बाद थानेदार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर दिया गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई।
लंबे समय तक मामले को लटकाए जाने के बाद आरोपी सुनील वर्मा का तबादला मिर्जापुर कर दिया गया, लेकिन कार्रवाई चलने के कारण सुनील वर्मा मिर्जापुर में भी कार्यभार नहीं ग्रहण कर सके। इस बीच मृतक की बेटी रेनू मिश्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस कप्तान को तलब कर मामले में कार्रवाई का ब्योरा मांगा। हालांकि वह कोई रिकार्ड नहीं दे सके।
कोर्ट की सख्ती के बाद वर्तमान पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने आरोपी थानेदार सुनील वर्मा को निलंबित कर दिया। मंगलवार को इस मामले में हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई। कोर्ट का रुख देखते हुए एसपी ने मंगलवार को गोपीगंज थाने के एचसीपी लाल बहादुर शुक्ला और दो मुंशियों कमल किशोर तिवारी एवं कैलाश सिंह चौहान को निलंबित कर दिया।