असलम खान की रिपोर्ट :
मिर्ज़ापुर : थाना अहरौरा द्वारा महिला संबंधित अपराध करने वाले तीन व्यक्ति के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई। सिद्धू यादव पुत्र दया यादव निवासी पट्टी कला पहाड़ी उम्र 20 वर्ष इनके द्वारा मुकदमा संख्या 122 /18 धारा 380/354 को भारतीय दंड विधान व 7/8 पोक्सो अधिनियम का अपराध कारित किया। शिव शंकर पुत्र राजकुमार मौर्य निवासी मोहल्ला डिह उम्र 20 वर्ष इनके द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 147/18 धारा 363/,366/376भादवि व3/4 पॉक्सो एक्ट अपराध कारित किया गया
पुनवासी हरिजन पुत्र रामवृक्ष हरिजन निवासी बन इमलिया उम्र 25 वर्ष इनके द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 200/17 धारा 376/511 IPC व7/8 पाक्सो एक्ट का अपराध कारित किया गया। समस्त अपराधी थाना क्षेत्र अहरौरा के मूल निवासी हैं। इनका समाज में स्वतंत्र रहना न्यायिक दृष्टिकोण से उचित नहीं था। इन अपराधियों के कारगुजारियों पर अंकुश लगाने हेतु इन के विरुद्ध 3 (1) गुंडा अधिनियम के अंतर्गत महिला संबंधित अपराध क्रियाकलापों पर अंकुश लगाने हेतु कार्रवाई की गई है।