पटना: कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने संबंधित याचिका (PIL) पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव करना निर्वाचन आयोग (Election Commission) का काम है आर कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायाधीश अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और MR. शाह की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।
ज्ञात है कि याचिकाकर्ता ने अपनी लोकहित याचिका में अभी तक निर्वाचन आयोग की टीम के बिहार का दौरा नहीं करने को आधार बनाया गया था। ऐसी 3 याचिकाओं पर सुनवाई अभी पटना उच्च न्यायालय में भी लंबित हैं। ये तीनों याचिकाएं भी कोरोना के संक्रमण और बाढ़ की विभीषिका के मद्देनजर चुनाव को फिलहाल स्थगित करने की मांग से संबंधित हैं।
सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार जायसवाल ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने निर्वाचन आयोग समेत सरकार के 6 महकमों को पार्टी बनाया था। मुख्य चुनाव आयुक्त, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी, बिहार के मुख्य सचिव बिहार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और केंद्रीय गृह सचिव पार्टी बनाए गए थे।
संपादक – सतीश भारतीय