तौक़ीर रज़ा की रिपोर्ट :
कटिहार : गरीब परिवारों के कन्या के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करने, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करने, बाल विवाह तथा घरेलू हिंसा को रोकने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संचालित की है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के वैसे परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹60000 से कम है, उन्हें लाभान्वित किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत कन्या को विवाह के समय ₹5000 का भुगतान करने का प्रावधान है। पूर्व में यह राशि चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दी जाती थी। अब इस योजना के अंतर्गत डी.बी.टी.( Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भुगतान होगा।
उक्त आशय की जानकारी देते हुए जिला पदाधिकारी पूनम ने बताया कि इसके लिए आवेदकों को अपने बैंक खाता की प्रति संबंधित प्रखंड कार्यालय में जमा करनी होगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए कन्या के माता या पिता बिहार के निवासियों होने चाहिए एवं विवाह के समय वधू की उम्र कम-से-कम 18 वर्ष तथा वर की उम्र कम-से-कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
गौरतलब है कि अब तक इस योजना के अंतर्गत बारसोई प्रखंड से 1933, मनिहारी से 2425, कदवा से 2647, कुर्सेला से 1045, डंडखोरा से 810, फलका से 2533, कोढ़ा से 3168, बरारी से 913, कटिहार प्रखंड से 2236, समेली से 1325, आजमनगर से 4563, बलरामपुर से 1242 आवेदन सहित कुल 24840 प्राप्त हुए हैं, जिनका निष्पादन किया जाना है।
जिला पदाधिकारी ने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि उक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन का अविलंब निष्पादन करते हुए वांछित लाभान्वितों के बैंक खाता तथा नए लाभुकों के आवेदन प्राप्त करने हेतु 29, 30 एवं 31 दिसंबर को सभी प्रखंडों में विशेष अभियान के अंतर्गत शिविर आयोजित किए जाएं एवं प्रावधान के अनुरूप योग्य लाभुकों को डी.बी.टी. के माध्यम से उनके बैंक खाता में भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने बाल विकास परियोजना के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बेबीरानी को निर्देश देते हुए कहा कि विशेष अभियान के अंतर्गत चलने वाले इन शिविरों का सघन अनुश्रवण करें ताकि योग्य लाभुकों को सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिल सके।