नई दिल्ली : एससी-एसटी समुदाय के नौकरीपेशा लोगों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को कानून के मुताबिक सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण जारी रखने की अनुमति दी है, जब तक इस मुद्दे पर संवैधानिक पीठ में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पैरवी करने पहुंचे अतिरिक्त सॉलिस्टिर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा कि कमर्चारियों को प्रमोशन देना सरकार का दायित्व है। देश के अलग-अलग हाईकोर्ट के फैसलों के चलते केंद्र सरकार एससी/एसटी समाज के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे पा रही है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसलों पर रोक लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है।
बता दें कि लोकजन शक्ति पार्टी (लोजपा) के प्रमुख रामविलास पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात दलितों की इस डिमांड को पूरा करवाने की मांग की थी। इसके बाद केंद्र सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने फिलहाल SC/ST समाज से आने वाले कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण की बहाल कर दी है।
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