नई दिल्ली : सीबीआई की कार्यवाही को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोलकाता पुलिस के कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश जारी किया है। हालाँकि राजीव कुमार के गिरफ़्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया जाएगा। राजीव कुमार मेघालय के शिलांग में सीबीआई के समक्ष एक न्यूट्रल प्लेस पर पेश होंगे। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि यह सिर्फ मेरी जीत नहीं बल्कि देश की जीत है, संविधान की जीत है। अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।
वहीँ कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने अपना नंबर बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया। इतनी जल्दी क्या है? पांच साल तक कोई एफआईआर नहीं हुई, राजीव कुमार के खिलाफ सबूत नष्ट करने का मामला नहीं दर्ज किया गया।
पश्चिम बंगाल से जुड़े शारदा ग्रुप ने 2013 में गलत तरीके से निवेशकों से पैसे जुटाए और उन्हें वापस नहीं किया। शारदा ग्रुप पर करीब 10 लाख निवेशकों से 2500 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी करने का अनुमान है। वहीं रोजवैली के अध्यक्ष गौतम कुंडु पर आरोप है कि उन्होंने चिटफंड योजनाओं के जरिये छोटे निवेशकों के साथ करीब 17,000 करोड़ रुपये की ठगी की है। माना जाता है कि इन दोनों कंपनियों के तार सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं।
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