संतोष शर्मा की रिपोर्ट :
बलिया : राज्य सरकार द्वारा संचालित रोजगार परक, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना वर्ष 2018-19 में जनपद के 156 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजनातर्गत टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जायेगा। ऋण हेतु इच्छुक अभ्यर्थी के आवेदन पत्र जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से प्राप्त किए जा सकते हैं। सूचना पट्ट पर अंकित फार्म को हस्तलिखित में भरकर जमा किया जा सकता है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर निर्धारित की गई है।
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र उपायुक्त उद्योग अनुराग यादव ने बताया है कि योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष तक होना चाहिए। आवेदक जनपद का निवासी हो, (निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें) आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण हो। उद्योग एवं सेवा की परियोजना के (अनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करें) वित्त पोषण का प्राविधान है एवं परियोजना लागत का 25% अनुदान/ सब्सिडी अनुमन्य होगा। आवेदक किसी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। तकनीकी योग्यता के आवेदक प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें। देय मार्जिनमनी 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरांत अनुदान में परिवर्तित हो जायेगी। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि किसी केंद्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत अनुदान/सब्सिडी न प्राप्त किया हो। अपूर्ण आवेदन पत्र स्वत: निरस्त कर दिया जायेगा।
राज्य सरकार द्वारा संचालित रोजगार परक, एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम योजना वर्ष 2018-19 में जिले के चयनित उत्पाद बिंदी उत्पादन हेतु लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजनातर्गत टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जायेगा।
जिला उद्योग केंद्र उपायुक्त उद्योग अनुराग यादव ने बताया है कि योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 वर्ष का हो। आवेदक जनपद का निवासी हो, (निवास प्रमाण पत्र संलग्न करे) । आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण हो। उद्योग/सेवा/व्यवसाय की योजना के (अनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करें)। वित्त पोषण का प्राविधान है, योजनातर्गत रुपये 25 लाख तक की परियोजना पर अनुदान राशि 25 प्रतिशत अधिकतम रुपये 6.25 लाख रुपये 25 लाख से अधिक रुपये 50 लाख की परियोजना पर अनुदान राशि रुपये 6.25 लाख या परियोजना पर अनुदान राशि प्रतिशत जो भी अधिक हो, रुपए 50 लाख से रुपये 150 लाख तक परियोजना पर अनुदान राशि 10 लाख या परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जो अधिक हो, रुपये 150 से अधिक की परियोजना पर अनुदान राशि परियोजना लागत का दस प्रतिशत या अधिकतम रुपये 20 लाख जो भी कम हो अनुदान के रूप में सरकार द्वारा दिया जाएगा।
आवेदक किसी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। देय अनुदान राशि 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरांत समायोजित की जाएगी। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि किसी केंद्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत अनुदान/सब्सिडी न प्राप्त किया हो। अपूर्ण आवेदन पत्र स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा।