हैदराबाद धमाका मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया, 2 बरी

नई दिल्ली : हैदराबाद में हुए डबल ब्लास्ट मामले में 11 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। इस मामले की सुनवाई कर रही NIA की स्पेशल कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि 2 अन्य को बरी कर दिया है। बता दें कि 25 अगस्त 2007 को हैदराबाद में डबल ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 42 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा जख्मी हुए थे। पहला धमाका खाने-पीने के लिए मशहूर कोटी इलाके के गोकुल चाट भंडार में हुआ था। वहीं, दूसरा शहर के व्यस्तम टूरिस्ट स्पॉट लुम्ब‍िनी पार्क में हुआ था।



तेलंगाना काउंटर इंटेलीजेंस सेल ने जांच के दौरान मामले में 7 लोगों को आतंक फैलाने के लिए आरोपी बनाया था और तीन अलग-अलग चार्जशीट दायर की थी। सेल ने जांच के दौरान पाया कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के फाउंडर रियाज भटकल और इकबाल भटकल इन धमाकों के मास्टरमांइड थे। साथ ही अनिक शफीक सईद, मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी, फारुख शर्फूद्दीन, मोहम्मद सादिक शेख और आमिर रसूल खान इसमें शामिल थे।



रियाज भटकल, इकबाल भटकल, फारुख शर्फूद्दीन और आमिर रसूल अब भी फरार हैं। अनिक शफीक, मोहम्मद अकबर इस्माइल और मोहम्मद सादिक की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अनिक शफीक सैयद और मोहम्मद अकबर को दोषी करार दिया, जबकि दो आरोपियों को बरी भी किया गया है।


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