जिला परिषद् की विशेष बैठक में मनरेगा एवं पंचायत समिति की कार्य योजनाएं सर्वसम्मति से पारित

तौक़ीर रज़ा की रिपोर्ट :

कटिहार : जिला परिषद् के सभागार में जिला परिषद् की विशेष बैठक जिला परिषद अध्यक्ष गुड्डी कुमारी की अध्यक्षता में आहूत की गई, जिसमें वर्ष 2018-19 की महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एवं पंचायत समिति के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य योजनाओं को सर्वसम्मति से पारित किया गया। साथ ही माननीय जनप्रतिनिधियों को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई।

बैठक में जिला परिषद् की अध्यक्ष गुड्डी कुमारी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी -सह-उप विकास आयुक्त अमित कुमार पांडे, जिला परिषद् की उपाध्यक्ष अंजली देवी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी स्वयंभू प्रिय, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-डीआरडीए के निदेशक आर.के. पोद्दार, जिला परिषद् के माननीय सदस्यगण सभी प्रखंड प्रमुख एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

गौरतलब है कि आज की विशेष बैठक वर्ष 2018-19 की क्षेत्रवार मनरेगा एवं पंचायत समिति की प्रस्तावित कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन बिंदु पर चर्चा हेतु बुलाई गई थी, जिसपर विचार-विमर्श के उपरांत उपस्थित माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया। आज की विशेष बैठक में पारित की गई मनरेगा की मुख्य योजनाओं में खासतौर पर दो प्रखंडों को जोड़ने वाली विधानसभा क्षेत्रवार सड़क योजनाएं तथा पंचायत समिति के अंतर्गत दो पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क तथा वृक्षारोपण से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन से ग्रामीण इलाकों में विकास को गति मिलेगी एवं स्थानीय स्तर पर रोजगारों का सृजन भी हो सकेगा।

बैठक के दौरान माननीय सदस्यों को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के विषय में भी दी गई जानकारी

जिला परिषद् की उक्त विशेष बैठक के दौरान जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी स्वयंभू प्रिय ने माननीय सदस्यों को बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2016 में लागू किए गए बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विषय में विस्तार से जानकारी दी एवं बताया कि इस अधिनियम के तहत आम नागरिकों को उनकी शिकायतों के निवारण का कानूनी अधिकार प्राप्त है, जिसके माध्यम से निर्धारित समय-सीमा के अंदर विभिन्न विभागों की योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं से संबंधित अनुतोष प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए इस व्यवस्था के तहत जिला अथवा संबंधित अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में परिवाद दायर कर शिकायतों का निवारण प्राप्त किया जा सकता है। यह पूरी व्यवस्था बिल्कुल नि:शुल्क है।

उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की ओर से इस वैधानिक व्यवस्था के प्रचार-प्रसार हेतु जन समाधान रथ के माध्यम से कटिहार जिले के सभी पंचायतों में प्रचार वाहन का परिचालन कराया जा रहा है, ताकि लोग इस कानून के तहत प्रदत्त अधिकारों एवं सुविधाओं का लाभ ले सकें।

बैठक के दौरान माननीय जनप्रतिनिधियों के बीच लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से संबंधित प्रचार सामग्री(पम्फ्लेट) का भी वितरण किया गया। साथ ही, उनसे इस अधिनियम के बेहतर प्रचार-प्रसार हेतु अपने संबंधित क्षेत्रों में वांछित सहयोग देने की अपील की गई।

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