हरदीप छाबडा की रिपोर्ट
अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़- नगर के लाल चक्रधर शाह महाविद्यालय से जनभागीदारी के अध्यक्ष पवन गुप्ता को नियम विरुद्ध हटाये जाने से लोगो में रोष व्याप्त हो गया है ।इसे नियम विरुद्ध ठहराते हुए कहा गया कि प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा विगत कई वर्षों से लोगो के अच्छे जीवन के लिए नियमो को ताक ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में भी जनभागीदारी सुनिष्चित हो जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार आ सके ।इसलिए राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में प्रबन्धन में निर्वाचित नगर पंचायत ,नगर निगम, जनपद सदस्य ,जिला पंचायत सदस्य एवं विधायक व् सांसद को जनभागीदारी समिति अध्यक्ष बनाने के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
छत्तीसगढ़ शासन एवं प्रभारी मंत्री राजेश मूढ़त के अनमोदन पर 2016 में अंबागढ़ चौकी शासकीय महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित पार्षद पवन गुप्ता को नियुक्ति जारी किया गया था । लेकिन वर्तमान में पवन गुप्ता को कालेज के पद से हटाकर स्थानीय नागरिक और आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के सदस्य सन्तोष लाटा को अस्थायी रूप से इस कॉलेज का जनभागीदारी अध्यक्ष बना दिया गया । जो नगर में चर्चा का विषय बन गया है ।महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष बनाने के लिए शासन के नियमो को ताक में रखकर नियम के विरुद्ध अध्यक्ष नियुक्ति के मापदंडों को दरकिनार कर सन्तोष लाटा जो कि शासन के नियमो में कही भी नही बैठ रहे ।और यह निर्वाचित प्रतिनिधि भी नही है,उसे महाविद्यालय अंबागढ़ चौकी के जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष बनाने के लिए प्रभारीमंत्री से अनुसंसा प्राप्त कर लिया गया है ,और जिलाधीश राजनादगांव के माध्यम से उसके कार्यालयीन पत्र क्रमांक 5650 दिनांक 26 मई 2018 के अनुसार सन्तोष लाटा को अस्थायी रुप से अध्यक्ष की नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया।बगैर किसी कारण के पवन गुप्ता को अध्यक्ष पद से हटाना और शासन के नियमो को ठेंगा दिखाते हुए व अपात्र व्यक्ति सन्तोष लाटा को अध्यक्ष बनाना यह लोगो को हजम नही हो रहा है । जो कि उस नियम में आता ही नही है और उसे अध्यक्ष बनाया गया ।ये भाजपा के राजनीतिक खेमे में चर्चा का विषय बन गया है ।कुछ स्थानीय भाजपा के नेता भी इस नियम विरुद्ध नियुक्ति के विरोध में खड़े हुए दिख रहे है।इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अभी चुप बैठी है।और खुज्जी विधानसभा के विधायक भोलाराम साहू की चूप्पी भी समझ से परे है।नगर के कुछ लोग बहुत जल्द ही मुख्यमंत्री से इस मामले की शिकायत के फ़िराक में है।
इस मामले में पार्षद पवन गुप्ता ने बताया कि पार्टी के दिशा निर्देश का पालन करते हुए ,उसे चुना गया ।और कुछ शिक्षा विभाग के चयन प्रक्रिया के नियम विरुद्ध अपात्र का चयन किया गया है ,जो उचित नही है ।जब कि नियम के तहत जनप्रतिनिधि सांसद, विधायक,जनपद सदस्य ,जिला पंचायत सदस्य,पार्षद ही इस पद बैठ सकते है।