चन्दौली पुलिस अधीक्षक सन्तोष कुमार सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय चन्दौली में मासिक अपराध गोष्ठी की गयी जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक सदर,अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन, समस्त क्षेत्राधिकारीगण सहित जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, समस्त चौकी प्रभारी , वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा आशुलिपिक पुलिस अधीक्षक कार्यालय उपस्थित रहे। महोदय द्वारा समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों तथा चौकी प्रभारी को मुकदमाती मालों का अतिशीघ्र निस्तारण, माननीय न्यायालय व उच्चाधिकारीगण के आदेशो/निर्देशों के का पालन करने, आनलाइन प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रो का भलि भाँति अवलोकन कर उनमें निष्पक्ष जाँच करने तथा समय से उनको निस्तारित करने, यूपी-100 के गाड़ियों व कर्मियों का आकस्मिक चेकिंग करने आदि के निर्देश दिये गये। ।महोदय द्वारा अवैध शराब/मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाने तथा बिक्री करने वालो के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने हेतु कहा गया तथा थाना प्रभारी तथा चौकी प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि उनके थानाक्षेत्र/चौकी क्षेत्र में कहीं किसी भी प्रकार के अवैध मादक पदार्थों की बिक्री नहीं हो रही है।सभी मुख्य मार्गों, चौराहों एवं हाइवे पर रात्रि चेकिंग करते हुए संदिग्ध दो पहिया, चार पहिया एवं अन्य वाहनों तथा संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग कराना सुनिश्चित करेंगे इसमें लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। लूट आदि घटनाओ में जेल से बाहर आये अपराधियो पर सतर्क दृष्टी रखें। नकबजनी, चोरी, वाहन चोरी और लूट की घटनाओ पर रोक लगाए जाये इसके लिये रात्रि में प्रभावी गश्त की जाये और ऐसे अपराधियो पर सतर्क दृष्टि रखी जाये तथा दबिश देकर उनकी गिरफ्तारी की जाये। जिन घटनाओ का अनावरण नही हुआ है उनका अनावरण करके माल की बरामदगी की जाये। आनलाइन प्राप्त हो रहे सभी शिकायतों का निस्तारण अविलम्ब किये जाने व सम्बन्धित प्रभारी द्वारा रिपोर्ट प्रतिदिन अपने समक्ष पस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किए। ऐसे व्यक्ति जिनके विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी हुआ है उनकी शतप्रतिशत गिरफ्तारी कराना सुनिश्चित करें। सभी थाना प्रभारी बैंकों, पेट्रोल पंपों, महिला महाविद्यालयों, भीड़-भाड वाले स्थानों पर भ्रमणशील रहकर जनपद में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया गया। महोदय द्वारा समाधान दिवस पर आने वाले फरियादियों के समस्या का निस्तारण करने एवं राजस्व विभाग के साथ संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जाकर समस्या का समाधान करने हेतु निर्देशित किया गया। गोष्ठी में उपस्थित डा0 अभिषेक सिंह (सी0एम0ओ0 आफिस) चन्दौली द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के तहत COTPA-2003 Act के बारे में अपराध गोष्ठी के बारे में बताया गया कि इस एक्ट के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करना तथा 18 साल के कम के बच्चों का सामान खरीदना तथा बेचना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करते हुए पकडे जाने पर 200 रु0 का जुर्माना हो सकता है। अपराध गोष्ठी में उपस्थित सभी अधि0/कर्म0 को पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र/चौकी क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सडकों पर लगने वाले जाम की समस्या का समाधान करने हेतु निर्देशित किया गया ।
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