प्रवीण मिश्रा की रिपोर्ट :
श्रावस्ती : जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया है कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जनपद में वृद्धावस्था/निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन के बचे हुए पात्र लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृति हेतु दिनांक 20 जनवरी से 30 जनवरी 2019 के बीच विधान सभावार कैम्प लगाया जाना है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलिता न बरती जाए। उन्होने कहा कि कैम्प तिथि से पहले सभी खण्ड विकास अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी तथा उपजिलाधिकारी सर्वेक्षण में पात्र पाये गये व्यक्तियों के अभिलेख पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगें। इसी प्रकार से कैम्प तिथि से पूर्व खण्ड विकास अधिकारी, अधिषाशी अधिकारी तथा उपजिलाधिकारी पुनः सर्वेक्षण कराकर कर छूटे हुए सभी पात्र व्यक्तियों की सूची बनाकर उनके अभिलेख पूर्ण करेगें। कैम्प के दिवस सभी पात्र व्यक्तियों को कार्यक्रम स्थल पर लाना तथा वापस करना सुनिष्चित करेगें। कैम्प की तिथियों का मुनादी एवं पम्पलेट आदि माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराया जायें।
जिलाधिकारी ने निर्देश कैम्प के दिवस संबंधित ग्राम प्रधान, सदस्य, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,ग्राम विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), नोडल अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी तथा उप जिलाधिकारी एवं उनके लेखपाल तथा चिकित्सा विभाग के अधिकारी एवं उनकी टीम अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगें। कैम्प में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने तथा फोटो ग्राफी की भी व्यवस्था की जायेगी। ठंड से बचने के लिए अलाव की भी व्यवस्था की जायेगी। वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आने वाले निराश्रित एवं पात्र साधू-संतों, महात्माओं, भिक्षुको आदि का भी चिन्हांकन करते हुए उन्हें योजनान्तर्गत लाभान्वित कराया जाए।
खण्ड विकास अधिकारी, तथा उपजिलाधिकारी आयोेजित कैम्प में भरायें गये आवेदन पत्रों के सापेक्ष आवष्यक जाॅंच/सत्यापन उपरान्त पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की पेंषन स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा कैम्प में कराकर कैम्प तिथि को पूर्ण कराना सुनिष्चित करे तथा समस्त आवेदन पत्र (संलग्नको सहित) एक सूूची अगले तीन दिन के अन्दर प्रत्येक दशा में जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोवेशन अधिकारी/जिला दिव्यांगजन अधिकारी को प्राप्त करा दिया जाए।जिलाधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारी, अधिषाशी अधिकारी तथा उपजिलाधिकारियो को निर्देश दिया है कि मौके पर ही आवेदन पत्र की जाॅंच करके पात्रता तथा अपात्रता का अंकन कराने के साथ ही जिनके अभिलेख पूर्ण नही होगें उनको भी पूर्ण कराना भी सुनिष्चित करेगें। साथ कैम्प आयोजन की जो तिथि, स्थान व समय निर्धारित कर उसकी सूचना जनपद के समस्त सांसद, विधायक गण, नगर निगम/नगर निकाय के अध्यक्ष/प्रमुख को भी अनिवार्यतः प्रकषित करते हुए इसमें जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति हेतु आमंत्रि़त किया जाये।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि पेंशन योजना में आन लाइन आवेदन पत्र भरे जाने की व्यवस्था है। अतएव उक्त कैम्प में भरे गये आवेदन पत्रों में से पात्र पाये एवं स्वीकृत पेंषन के लाभार्थियों के आवेदन पत्रों को अपनी लागिन से आन लाइन करने का दायित्व संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी का होगा। उपरोक्तानुसार बिन्दु सं0-2 में उल्लिखित विधान सभावार प्राप्त स्वीकृत/अस्वीकृत आवेदन पत्रों को संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा अभिलेखबद्ध एवं सुरक्षित करते हुए प्रत्येक दशा में अगले एक सप्ताह के अन्दर संबंधित पोर्टल पर आन लाइन कर दिया जाये तथा शासनादेश की व्यवस्थानुसार संबंधित अधिकरियों द्वारा अपनी लागिन से अग्रसारित किया जाएगा ताकि उक्त कैम्पों में स्वीकृत आवेदन पत्रों के सापेक्ष देय पेंशन राशि संबंधित विभागों द्वारा शीघ्र भुगतान किया जा सके।
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