प्रवीण मिश्रा की रिपोर्ट :
श्रावस्ती : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेश के अनुपालन मे विधिक साक्षरता शिविर विषय”बेटी बचाओ ,बेटी पढाओ ,बाल अधिकार व ए0डी0आर0 व आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का महत्व” आदि विषयो पर अपराह्न समय 02.00 बजे से स्थान -पंचायत भवन ,ग्राम मझौवा सुमाल तहसील इकौना जनपद श्रावस्ती मे आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का शुभारम्भ शैलेश पाण्डेय,सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रावस्ती, द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ,श्रावस्ती शैलेश पाण्डेय ने कहा कि प्रत्येक माता-पिता का यह दायित्व है कि वह अपने बालक-बालिकाओ पढाये। उन्होने यह भी कहा कि जीवन की सभी समस्याएं केवल शिक्षा के द्वारा ही दूर हो सकती है।प्रत्येक माता- पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चो की शादी बालिग होने पर ही कराये।
उक्त कार्यक्रम मे बृजेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चो के लिये बाल श्रम निरोधक कानून व 6 वर्ष से कम के बच्चो के के लिये आगंनबाडी केन्द्र खोले गये है। जहां पर उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था है। जो शासन द्वारा बेटियो के हित मे चलायी जा रही है तथा विभिन्न योजनाओ की जानकारी दी तथा कहा कि बेटियो का हक भी राजस्व मे बराबर है। उक्त कार्यक्रम मे विनोद कुमार वर्मा श्रावस्ती ने कहा कि महिला एवं बाल कल्याण विभाग विभाग द्वारा संचालित महिला केयर लाईन 181 के बारे मे विस्तृत चर्चा की । महिला बालक -बालिका 181 न0 की मदद ले सकती है।उक्त कार्यक्रम मे पुष्पा त्रिपाठी , आशा ने स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिया।
उक्त कार्यक्रम मे सुमन तिवारी,जयन्ती तिवारी ,बलराम सिंह ,दयाराम लिपिक,आदि मौजूद रहे। उदय राज त्रिपाठी गा्रमीण प्रधान द्वारा आये हुए जनसामान्य एवं अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया।
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