मनरेगा में हुई धांधली पर थानेदार को रिपोर्ट दर्ज करने का हुआ आदेश

 

 

संतोष कुमार शर्मा की रिपोर्ट

 

बलिया। विकासखंड मनियर के ग्राम पंचायत दिघेड़ा में मनरेगा कार्यो में कथित धांधली व गमन के आरोपो के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजनल बलिया ने 156(3) के तहत थानाध्यक्ष मनियर को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। अमरनाथ पाठक निवासी दक्षिण पटखौली थाना मनियर ने न्या‍यालय को दिए गये प्रार्थना पत्र में दर्शाया था कि शमीम अहमद निवासी दिघेडा विकासखंड मनियर 2011-12 में कमेत्तर प्रधान रहें हे। वर्ष 2011-12 से 2016-17 के मध्य मनरेगा व ग्राम निधि खाते से प्राप्त 50 लाख रूपये से अधिक सरकारी धन एवं आवास शौचायल आदि में भारी गड़बड़ी की, साथ ही धन आहरित 70 से 71 कार्यो में से 36 से 37 कार्यो पर बिना कार्य कराये ही पूर्व नियमित कार्यो को अपना दिखाकर एक ही योजना का नाम बदलकर दो तीन बार धन अहरित करने का आरोप भी है। इसमें से 7 से 8 योजना ही मौके पर है। जांच के दौरान गमन माना गया है। प्रार्थी के अनुसार इसकी सूचना थाने पर दी गयी पर रिपोर्ट नही लिखी गयी। घटना की सूचना रजिस्ट्री के जरिए पुलिस अधीक्षक बलिया को भी दी गयी उक्ते प्रार्थना पत्र पर संबंधित थाने से आख्या मांग गयी। आख्या के अनुसार थाना स्थानीय पर कोई मुकदमा दर्ज नही किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने थानाध्यक्ष मनियर को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार विवेचना कर आदि की भी आदेश की प्रति थानाध्यक्ष को जरिए पैरवीकार को प्रेषित करने का आदेश हुआ।

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