संतोष यादव की रिपोर्ट :
सुल्तानपुर : सरकारी खाद्यान की ब्लैक मार्केटिंग व धोखाधड़ी कर भट्ठा मालिक के खाते से रूपए निकालने के मामले में आरोपियों की तरफ सें स्पेशल जज ईसी एक्ट व स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात दोनो अदालतों ने आरोपियों को राहत दी है।
पहला मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के दशईपुर गावं से जुड़ा है। जहां के कोटेदार अमरदेव के खिलाफ कई महीनों पूर्व पीपरपुर पुलिस ने कई क्विंटल सरकारी गेंहू व चावल की काला बाजारी के सम्बंध में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में कोटेदार के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हुआ। मामले में शुक्रवार को कोटेदार की तरफ से स्पेशल जज ईसी एक्ट की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता मुकेश शुक्ला ने आरोपों को निराधार बताते हुए जमानत की मांग की। तत्पश्चात एडीजे द्वितीय/स्पेशल जज नासिर अहमद ने कोटेदार को राहत देते हुए अंतरिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
दूसरा मामला लम्भुआ थाना क्षेत्र के चौपरिया गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले जयनरायन मिश्रा के खिलाफ भट्ठा मालिक ने फर्जीवाड़ा कर अपने खाते से कई किश्तों में लाखों रूपए निकाल लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। इसी मामले में आरोपी जय नरायन मिश्रा की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत में सुनवाई चली। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने अभियोजन पक्ष की कहानी को मनगढ़ंत एवं निराधार बताते हुए जमानत की मांग की। वहीं अभियोजन पक्ष ने विरोध जाहिर किया। तत्पश्चात स्पेशल जज उत्कर्ष चतुर्वेदी ने फर्जीवाड़े के आरोपी मुंशी को राहत दी है।
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