हाईकोर्ट ने दिया आदेश, डा0 चंद्रदेव गोंड़ को मिली जमानत

जमीर अंसारी की रिपोर्ट :

सोनभद्र : लिलासी मामले में विगत डेढ़ माह से जेल में बंद आदिवासी नेता और मुरता के प्रधान डा0 चंद्रदेव गोंड़ की जमानत याचिका आज हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। जमानत याचिका संख्या 26925 में हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर डा0 चंद्रदेव की रिहाई का आदेश दिया है। डा0 चंद्रदेव गोंड़ की ओर से हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश अग्रवाल ने पैरवी की। यह जानकारी आज प्रेस को जारी अपने बयान में स्वराज अभियान की राज्य समिति के सदस्य दिनकर कपूर ने दी।


उधर डा0 चंद्रदेव की रिहाई की खबर से दुद्धी, बभनी ओर म्योरपुर के आदिवासी समाज और कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर है। स्वराज अभियान के नेताओं ने कहा कि यह जमानत तानाशाही की हार और सच की जीत है। इस क्षेत्र में आदिवासियों और आम नागरिकों की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का पुलिस की मंसूबा विफल हुआ। इस क्षेत्र में वनाधिकार कानून के तहत जमीन पर पुश्तैनी अधिकार, ठेका मजदूरों के नियमितिकरण, फलदार वृक्षारोपण के लिए सहकारी समितियों को वन भूमि पर अधिकार और अवैध खनन का आंदोलन और भी मजबूती से चलाया जायेगा।


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