भदोही : भदोही के पूर्व बीएसपी सांसद और अब भाजपा नेता गोरखनाथ पांडेय को तालाब की भूमि पर डिग्री कॉलेज का निर्माण कराए जाने के मामले में उपजिलाधिकारी न्यायालय ज्ञानपुर से बड़ा झटका लगा है। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। अदालत ने तालाब की ज़मीन पर बने हीरानंद डिग्री कॉलेज की भूमि को कब्जे में लेकर ग्राम पंचायत को सुपुर्द किए जाने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि इस प्रकरण में ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र ने सूबे के मुख्यमंत्री से तालाब की भूमि में राजस्व अभिलेख में छेड़छाड़ कर नवैयत बदलकर विद्यालय निर्माण की शिकायत भी की थी।
ज़िले के बेरवा पहाडपुर में पूर्व सांसद का पैतृक गाँव है। हीरानन्द सेवा निकेतन समिति बेरवा पहाड़पुर के बजरिये बैनामा हासिल किया था। जिसमें विक्रेता हीरानन्द सेवा समिति बेरवा पहाड़पुर में बतौर भूमिधर अकिंत प्रकरण में सुनवाई के बाद तालाब व सार्वजनिक भूमि के उपयोग की उस भूमि, जिसकी नवैयत नही परिवर्तित की जा सकती। मामले में उच्चतम न्यायालय के विभिन्न पारित विधि व्यवस्था को दृष्टिïगत रखते हुए उप जिलाधिकारी ने पत्रावली तहसीलदार ज्ञानपुर को प्रेषित किये जाने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि प्रश्नगत भूमि को माल कागजात में अकिंत करते हुए तथा अपने कब्जे में लेकर ग्राम सभा के कब्जे में सुपुर्द किया जाए। जिसके मद्देनजर उपजिलाधिकारी ज्ञानपुर न्यायालय ने उक्त आराजी में तालाब की नवैयत को बरकरार रखने का निर्णय लिया है। पूर्व सांसद का यह कॉलेज सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है।
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