नुरुल होदा खांन की रिपोर्ट
मऊ । जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय श्री आहूजा ने हत्या के प्रयास व गैर इरादतन हत्या के प्रयास के दो भिन्न थाना क्षेत्र के मामलों में आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के उपरांत खारिज कर दिया l पहला हत्या के प्रयास का मामला हलधर पुर थाना क्षेत्र का है l अभियोजन के अनुसार इंद्रजीत यादव, सत्येंद्र यादव व आरोपी उमेश यादव निवासी हरपुर थाना सरायलखंसी अपने दोस्त की शादी में गए थे l गत 29 अप्रैल 2018 को करीब 3.30 बजे उक्त तीनो दोस्त एक बाइक से मेऊदी चट्टी पर चाय पीने आए और मुहवा मोड़ पर आरोपी सतेंद्र व उमेश लघु शंका करने लगे इसी दौरान एक स्कार्पियो से आए बदमाशों ने इंद्रजीत को गोली मार दी जिससे वह घायल हो गया l दौरान विवेचना इन्ही उक्त दोस्तो का घटना मे हाथ पाया गया l न्यायाधीश ने मामले की तथ्य एव परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी हर पुर निवासी उमेश यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी l वही दूसरl मामला गैर इरादतन हत्या के प्रयास का सरायलखंसी थाने का है l वादी कांता राम दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के bhadesara का निवासी है l उसके लड़के की राम दुलारे की शादी सरायलखंसी के अच्छार निवासी राम नाथ की लड़की दुर्गा से हुई थी l गत 3 जून 2017 को राम दुलारे को उसके ससुराल वाले फोन पर बुलाए वही अच्छार गाँव के पास रेलवे पटरी पर वह घायल अवस्था में मिला जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। हत्या के मामले में आरोपी अछार निवासी मुनिराज की पहले ही जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उक्त मामले में गैरइरादतन हत्या के प्रयास मे मामला पंजीकृत था,। इस अपराध मे भी न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।