नई दिल्ली : पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल समेत 3 लोगों को 2015 के मेहसाणा दंगा मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस मामले में तीनों को 2 साल की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वालों में हार्दिक के अलावा सरदार पटेल ग्रुप के लालजी पटेल ओर ऐके पटेल शामिल हैं। इन पर आगजनी और तोड़फोड़ का आरोप था। इस मामले में हार्दिक जमानत पर बाहर थे।
इस मामले में विसनगर कोर्ट ने 17 आरोपियों में से 3 लोगों को दोषी ठहराया है, वहीं 14 लोगों को बरी कर दिया है। सरकारी वकिल चंदन सिंह राजपुत के मुताबिक हार्दिक पटेल समेत दोनों को 50 -50 हजार का जुर्माना और 10-10 हजार मुआवजे के तौर पर चुकाने का आदेश दिया है। बता दें कि 2015 में बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर पर हमला हुआ था। इस हमले में ऋषिकेश पटेल के दफ्तर पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई, जिसमें हार्दिक पटेल और लालजी पटेल पर आरोप लगा। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, हालांकि 5000 के मुचलके पर हार्दिक को जमानत मिल गई थी।
बता दें हार्दिक पटेल ने हाल ही में फिर से आरक्षण की मांग के साथ आंदोलन करने का ऐलान किया है.सिर्फ आंदोलन ही नहीं, हार्दिक ने इस बार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने की भी घोषणा की है। उन्होंने दावा किया है कि वह पाटीदारों को आरक्षण के लिए भूख हड़ताल करेंगे और यह आरक्षण मिल जाने के बाद ही खत्म होगी। उनका यह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 25 अगस्त से शुरू होगा।
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