तौक़ीर रज़ा की रिपोर्ट :
कटिहार : प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक दो पालियों में होगा। इसके लिए कटिहार जिले में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के सफल संचालन हेतु नोडल पदाधिकारी, सभी केंद्रों पर प्रतिनियुक्त किए गए दंडाधिकारी, गश्ती दल दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों, केंद्र अधीक्षकों, प्रेक्षक के साथ आयोजित बैठक में कड़े निर्देश देते हुए जिला पदाधिकारी पूनम ने कहा कि सभी 18 केंद्रों पर स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन हेतु संयुक्त आदेश जारी किए गए हैं एवं उसके साथ-साथ उक्त परीक्षा के मार्गनिर्देश भी उपलब्ध कराए गए।
उन्होंने केंद्र अधीक्षक एवं परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सभी परीक्षार्थियों की गहन जांच कर ही केंद्र के भीतर जाने देंगे। परीक्षा केंद्रों के कमरों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित रहे। किसी भी प्रकार के कदाचार को बढ़ावा देने में लिप्त पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।
उक्त बैठक में पुलिस पदाधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को निर्देश देते हुए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने कहा कि परीक्षा प्रारंभ होने के 1 दिन पूर्व संबंधित अधिकारी अपने-अपने केंद्रों का निरीक्षण कर लें एवं किसी प्रकार की कोई कमी परीक्षा केंद्र पर पाई जाती है तो उसे समय से पूर्व दूर करा लें। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। 7 दिसंबर को सभी केंद्रों का निरीक्षण होगा।
इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन हेतु जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। परीक्षा के सफल संचालन हेतु 18 स्टैटिक दंडाधिकारी, 46 प्रेक्षक सहित गश्ती दल दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। प्रत्येक केंद्रों पर महिला दंडाधिकारी तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की गई है। परीक्षा केंद्रों के अंदर प्रतिबंधित सामग्री यथा: पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, लॉग टेबल, ग्राफ पेपर, चार्ट पेपर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा: मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेजर, स्मार्टफोन, इत्यादि अन्य सामग्रियां प्रतिबंधित रहेंगी। प्रतिबंधित सामग्रियों को कोई परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं ले जा पाए, इसके लिए केंद्र के गेट पर ही गहन जांच होगी। परीक्षा में प्रयुक्त होने वाले पेन को भी कर्मचारी चयन आयोग की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कोई कदाचार मे लिप्त पाया गया बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई होगी।
बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त अमित कुमार पांडे, परीक्षा के नोडल पदाधिकारी- सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी स्वयंभू प्रिय, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहित सभी केंद्रों पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी, गश्ती दल दंडाधिकारी, प्रेक्षक, केंद्र अधीक्षक सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।