चन्दौली15 मार्च जिलाधिकारी/जिलानिर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने निर्वाचन कार्यालय के सभागार में मीडिया माॅनीटरिंग एण्ड सर्टिफिकेशन कमटी के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहाकि पेड न्यूज का किसी भी दशा में प्रकाशन न किया जाए। लोकसभा निर्वाचन के दौरान ऐसी न्यूजों पर समिति नजर रखेगी और वैधानिक कार्यवाही करेगी। उन्होनें कहा कि इलेक्ट्रानिक, प्रिंट मीडिया की प्रतिनिधि किसी के पक्ष में पेड न्यूज निकालने से पहले निर्वाचन द्वारा गठित समिति के अनुमोदनोपरान्त ही पेड न्यूज या विज्ञापन प्रसारित करे।
डीएम ने कहा कि धारा 171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने के उदेश्य से नगद या वस्तु रूप में कोई पारितोष देता है या लेता है तो यह अपराध है। इसके लिए एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्ड लिया जा सकता है। राजनैतिक पार्टी की व्यय व समाचारों की निगरानी सहित आचार संहिता का अवहेलना करने वाली पार्टी पर पैनी नजर बनाये रखने के निर्देश दिये। बैठक के दौरान उप जिलानिर्वाचन अधिकारी बच्चा लाल मौर्य, कोषाधिकारी सदन गोपाल मिश्र, उपायुक्त रोजगार गौरव मिश्रा, सहायक निर्वाचन अधिकारी सहित निगरानी समिति के सदस्य मौजूद रहे।
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