नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए एक बार फिर सरकार के अहम् आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाए जाने के बाद अब माना जा रहा है कि सरकार इस संबंध में कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी. दरअसल सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने का आदेश जारी किया था, जिसपर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.
आयकर अधिनियम के इस प्रावधान के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वे पैन कार्ड के जरिए आयकर रिटर्न भर सकते हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें लिंक करना होगा.