तीन तलाक को लेकर कानून लाएगी सरकार, SC में दी गयी जानकारी

तीन तलाक को लेकर कानून लाएगी सरकार, SC में दी गयी जानकारी

नई दिल्ली : तीन तलाक को लेकर पुरे देश भर में चर्चाओं का माहौल गर्म है। अब खुद मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक के खिलाफ आवाज उठाने लगी है और कानून से मदद की गुहार लगाने लगी है। वहीँ तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी है। इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को है कि तीन तलाक को लेकर सरकार कानून लाएगी।

सोमवार को अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अगर सुप्रीम कोर्ट मुस्लिमों के तलाक की तीनों प्रक्रिया को गैर कानूनी ठहराता है तो सरकार इस बाबत कानून लाएगी। सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार किसी को भी अधूरे में नहीं छोड़ेगी और तलाक की सही प्रक्रिया तय की जाएगी। अटॉर्नी जनरल का ये बयान सुप्रीम कोर्ट के उस सवाल पर आया जिसमें सरकार की ओर से कहा गया था कि तलाक की तीनों प्रक्रिया एकतरफा है। अगर तीनों को खत्म कर दिया जाता है तो मुसलमान आखिर तलाक कैसे देगा ?

बता दें कि सरकार ने अपने हलफनामें में सिर्फ तीन तलाक का विरोध किया था, जिसे तलाक-ए-बिद्दत कहते हैं। जबकि तलाक की दो अन्य प्रक्रिया – तलाक-ए-एहसन और तलाक-ए-हसना का समर्थन किया था। लेकिन बहस के दौरान एजी ने तीनों प्रक्रिया का विरोध किया

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