विद्यालय से सरकारी अभिलेख ले जाने पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश

सन्तोष कुमार शर्मा की रिपोर्ट :

बलिया : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मनोरमा मिश्रा बनाम राणाप्रताप सिंह के प्रकरण में थानाध्यक्ष भीमपुरा को आदेशित किया है कि तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या न्यायालय में 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

प्रार्थिनी मनोरमा मिश्रा ने विपक्षी राणाप्रताप सिंह के विरूद्ध इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया है कि वे प्रार्थिनी के विद्यालय में जबरदस्ती घुस आए और रसोईया चयन का प्रस्ताव रजिस्टर मांगने लगे। रजिस्टर देने पर मोबाइल से फोटो खींचने लगे। फोटो खींचने पर जब प्रार्थिनी श्रीमती मिश्रा ने एतराज करने पर रजिस्टर फाड़ दिये और भद्दी-भद्दी गाली-गलौज देते हुए उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिये।

स्टाफ द्वारा बीच-बचाव करने पर रजिस्टर, एमडीएम पासबुक, चेकबुक और अन्य प्रकार के अभिलेख लेकर चले गये। अदालत ने इसे प्रथम दृष्टया सरकारी कार्य में बांधा डालने एवं जबरदस्ती विद्यालय से सरकारी अभिलेख ले जाने का बनता है। तथ्यों से प्रथम दृष्टया संज्ञेय प्रकृति का अपराध होना प्रकट होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कार्रवाई करने का निर्देश अदालत ने दी है।

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