नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर कंपनी आम्रपाली के खिलाफ बड़ा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा समेत तीन निदेशकों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। पहले से हीं मुश्किलों का सामना कर रही आम्रपाली ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश स बड़ा झटका लगा है। बता दें कि आम्रपाली के खिलाफ कई निवेशकों ने वित्तीय अनितमितताओं का आरोप लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक आपाराधिक मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। कोर्ट फिलहाल आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के मामले की सुनवाई कर रहा है। कोर्ट इससे पहले ही आम्रपाली समूह की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे रखा है। इन संपत्तियों में कंपनी के द्वारा खरीदे गए फाइव स्टार होटल, लग्जरी कारें, मॉल, FMCG कंपनी, फैक्टरी कॉरपोरेट ऑफिस और होमबॉयर्स के पैसे से खरीदी गई अन्य संपत्तियां शामिल हैं। निजी संपत्ति में कंपनी के सीएमडी अनिल शर्मा का दक्षिण दिल्ली में स्थित बंगला भी शामिल है।
कोर्ट ने आम्रपाली के सीएमडी और निदेशकों को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक केस शुरू किए जाएं। कोर्ट ने आम्रपाली के निदेशकों से कहा कि वो घर खरीदारों से मिले पैसे को सोमवार तक जमा करें। कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा।